Ad Code

Responsive Advertisement

अब सिर्फ 5% और 18% GST New rules in hindi

अब सिर्फ 5% और 18% GST कि नहीं लहर आपके सामने आने वाली है जानिए कितना फायदा होगा आम जनता को ?

फिलहाल अभी-अभी हाल ही में हमारे भारत सरकार जीएसटी में कुछ बदलाव करने जा रही है जिस बदलाव के कारण कुछ लोगों को घटा होगा तो कुछ लोगोंको फायदा होगा इस पोस्ट  आपको पूरी जानकारी हिंदी में प्राप्त होगी आप लोग पूरा पोस्ट पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा सरल भाषा में जानकारी दी गई ।

कई सूत्रों को खंगालने के बाद हमारे भारत सरकार ने जीएसटी में बदलाव करने जा रही है जिसको GST 2.0 के नाम से जाना जा रहा है और यह  ढांचा हमारी सरकार दिवाली 2025 तक लागू करने वाली है इसका उद्देश्य आम जनता को सरल पारदर्शी उपभोक्ता के अनुकूल बनाना है।

✅कुछ मुख्य बदलाव होने वाले है

अब सिर्फ दो स्लैब प्रणाली 5% और 18%

फिलहाल वर्तमान समय में GST अभी चार स्लैब में है 5%,12%,18%,28% जब तक नया नियम लागू नहीं होगा, इसके बाद नया नियम लागू होने पर इसको सिर्फ दो स्लैब प्रणाली 5% और 18% में रखा जाएगा। इससे आम उपभोक्ताओं को रोजमर्रा की वस्तुओं पर कम टैक्स देना पड़ेगा देना पड़ेगा जिससे महंगाई पर नियंत्रण होगा और उपभोग बढ़ेगा और आम जनता को राहत मिलेगी। 

लेकिन विशेष  40% कर (Luxury & Sin Goods पर) लागू होगा

लग्जरी वस्तुओं पर विशेष प्रभाव पड़ेगा जैसे महंगी गड़ियां, महंगी घड़ी, शराब ,तंबाकू आदि वस्तुओं पर 40% का कर लगाया जाएगा जिसके कारण वस्तुओं की कीमत बढ़ेगी और उपभोक्ता इन चीजों का परहेज करेंगे जिससे मुख्यलाभ यह होगा स्वास्थ्य और पर्यावरण से संबंधित होगा ।

बीमा प्रीमियम पर  GST छूट होगी 
GST परिषद के मंत्रियों का समूह (GoM) ने स्वास्थ्य और जीवन के क्षेत्र में बीमा प्रीमियम पर GST को समाप्त करने का प्रस्ताव पेश किया है मान लीजिए अगर यह लागू होता है तो जहां तक होगा कि बीमा प्रीमियम की लागत बहुत कम हो जायेगी जिससे उपभोक्ताओं के पक्ष में उपभोक्ताओं के लिए बीमा भारी मात्रा में सस्ता होगा ।

e - Way बिल और  MFA की अनिवार्यता हो जएगी
1 जुलाई 2025 से, GST पोर्टल पर लोगिन करने के लिए मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही ई–वे बिल केवल  उन्हीं चालानों के लिए वैध होगा जो 180 दिनों के भीतर जारी किए गए होंगे जिसके कारण फर्जीवाड़ी की संभावना बहुत कम जाएगी।

GST रजिस्ट्रेशन और दस्तावेजीकरण किया जाएगा
अब GST जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन करना अनिवार्य हो जाएगा इसके अलावा सभी व्यवसाय को नए इनवॉइस सीरीज का पालन करना होगा जो की वर्ष विशिष्टता और अनुक्रमिक होंगे। 

GST 2.0 का सैलाब 

अब आपके मन में केवल एक ही सवाल पैदा हो रहा होगा कि जीएसटी 2.0 का प्रभाव पड़ने क्या होगा  सभी चीजों की जानकारी प्राप्त करिए jankarikila पर तो चलिए एक-एक जानकारी जानने की कोशिश करते है।

उपभोक्ताओं के लिए विशेष रूप से प्रभाव उपभोक्ताओं के लिए रोजमर्रा की वस्तुएं सस्ती होगी, जिससे जीवन यापन की लागत होगी। 
व्यवसाईयों के लिए करTAX अनुपालन सरल होगा, जिससे व्यापार करना और आसान हो जाएगा।
सरकार के लिए हितकर  टैक्स चोरी में कमी आएगी और राजस्व संग्रहण में वृद्धि होगी

🔹 शिक्षा को सुलभऔर सरल बनाने के लिए जीएसटी में कुछ बदलाव की गई है
खुशी की बात यह है कि कुछ वस्तुओं पर जीएसटी आपकी घट कर शून्य 0% कर दी गई है जैसे की 
आपका मानचित्र चार्ट्स और ग्लोब उनकी पिछली जीएसटी दर 12% थी लेकिन अभी से घटकर शून्य कर दिया गया है।
अभ्यास बुक और नोटबुक इन पर भी आपकी जीएसटी की पिछली दर जो 12 पर्सेंट थी अब उसे घटाकर 0% कर दिया गया है।
पेंसिल,शार्पनर,क्रेयॉन्स , इरेज़रऔर पेस्टल्स इन वस्तुओं पर पिछली जीएसटी दर 12% थी विषय घटा कर 0% कर दिया गया है।

🔹आपकी हेल्थ से संबंधित स्वास्थ्य सेवाओं में भी कुछ बदलाव किया गया है।
व्यक्तिगत स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा जिसकी पिछली जीएसटी दर 18 %पर्सेंट थी उसे घटाकर 0% कर दिया गया है।
थर्मामीटर की पिछली जीएसटी दर 18% थी जिसे अब  घटाकर 5% कर दिया गया है ।
मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन आपका पिछला जीएसटी दर 12% था लेकिन इसे अब घटाकर 5% कर दिया गया है।
सभी प्रकार के डायग्नोस्टिक किट और रीजेंट्स और ग्लूकोमीटर और टेस्ट स्ट्रिप, नजर का चश्मा इन सभी का पिछली जीएसटी 12% थी इसको भी घटाकर 5% कर दिया गया है।

🔹हर दिन जरूरतमंद की वस्तुओं पर बड़ी राहत ।
हेयर ऑयल, शैंपू, टूथपेस्ट , टॉयलेट शॉप बार, टूथ ब्रश ,शेविंग क्रीम, नहाने वाला साबुन जिसकी पिछली जीएसटी दर 18% थी अब इसे घटाकर सिर्फ 5% कर दिया गया है।
बटर ,घी ,चीज ,डेयरी  से संबंधित वस्तुएं इसकी पिछली जीएसटी दर 12% थी अब इसे घटाकर सिर्फ 5% ही कर दिया गया है।
नमकीन, भुजिया, और मिक्सचर प्री पैकेज्ड इसकी पिछली जीएसटी दर 12% थी  अब इसे घटाकर 5% कर दिया गया है।
नव शिशुओं के नैपकिन, क्लीनिकल डायपर, फीडिंग बोतल जिसकी पिछली जीएसटी दर 12% थी इससे घटाकर 5% कर दिया गया है।
सिलाई मशीन और उसके पार्ट्स इसकी पिछली जीएसटी दर 12% थी लेकिन अभी से घटाकर 5% कर दिया गया है।

🔹कृषि से संबंधित एवं किसानों को भरपूर लाभ 
ट्रैक्टर टायर और पुर्जे जिनकी पिछले जीएसटी दर 18% पर्सेंट थी इसे घटाकर 5% कर दिया गया है।
ट्रैक्टर की पिछली जीएसटी दर 12% थी लेकिन अभी से घटा करके 5% कर दिया गया है। 
निर्दिष्ट जैव कीटनाशक सूक्ष्म पोषक तत्व को भी इसकी पिछली जीएसटी दर 12% थी इसको भी घटाकर अब सिर्फ 5% कर दिया गया है।
ड्रिप सिंचाई प्रणाली और स्प्रिंकलर प्रकार की वस्तुओं में जिसकी पिछली जीएसटी दर 12% थी अब इसे भी घटा करके 5% परसेंट कर दिया गया है।
कृषि, बागवानी या वानिकी मिट्टी तैयार करने, खेती, कटाई और थ्रेशिंग इन सभी प्रकार की वस्तुओं पर जिसकी पिछली जीएसटी दर 12% थी अब इसको घटाकर 5% कर दिया गया है। 

🔹इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भी भारी बचत 
एयर कंडीशनर जिसकी पिछली जीएसटी दर 28% थी इसको घटा करके आप सिर्फ 18% परसेंट कर दिया गया है।
टेलीविजन (एल.ई.डी, और एल.सी.डी, टीवी सहित) जिसकी पिछली जीएसटी दर 28% थी अब इसे घटा करके 18% कर दिया गया है। 
मॉनिटर और प्रोजेक्टर इसके पिछली जीएसटी दर 28% थी इसे भी घटा करके सिर्फ 18% परसेंट कर दिया गया है।
डिश –वाशिंग मशीन इसके पीछे जीएसटी दर 28% थी लेकिन अब इसे 18% कर दिया गयाहै। 

🔹वाहनों की दरों में भी राहत 
पेट्रोल और पेट्रोल हाइब्रिड, एल.पी.जी, सी.एन.जी कार(1200 सी सी और 4000 एम एम से अधिक ना हो) जिसकी पिछली जीएसटी दर 28% थी लेकिन अब इसे घटा करके 18 %परसेंट कर दिया गया है। 
डीजल और डीजल हाइब्रिड कार ( 1500 सी सी और 4000 एम एम से अधिक ना हो)जिसकी पिछली जीएसटी दर 28% थी लेकिन अब इसे घटा करके 18 %परसेंट कर दिया गया है। 
तीन पहिया वाली वाहन जिसकी पिछली जीएसटी दर 28% थी लेकिन अब इसे घटा करके 18 %परसेंट कर दिया गया है। 
मोटर साइकिल (350 सीसी या उससे कम)जिसकी पिछली जीएसटी दर 28% थी लेकिन अब इसे घटा करके 18 %परसेंट कर दिया गया है। 
माल के परिवहन के लिए मोटर वाहन जिसकी पिछली जीएसटी दर 28% थी लेकिन अब इसे घटा करके 18 %परसेंट कर दिया गया है। 
पहले मैं आपको निष्कर्ष देता हूं, इसके बाद आप लोग अपनी राय कमेंट में जरूर देना।
भारतीय कर प्रणाली में महत्वपूर्ण कदम होने वाला है, क्योंकि उपभोक्ताओं, व्यवसाय, और सरकार के लिए लाभकारी यानी हितकर होने वाला है। सरकार की यह पहल अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और कर प्रणाली वह अधिक पारदर्शी बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है जो कि आम जनता के लिए हितकर साबित होगा। 
लोगों ने यह  भी पूछा है
🔸 सर्वप्रथम जीएसटी कब लागू किया गया था 
⏯️ 1 अप्रैल 2017 को। 
🔸 जीएसटी के जनक कौन है।
⏯️ अटल बिहारी वाजपेई
स्वागत है आपका jankarikila.com पर ऐसे ही जानकारी पाने के लिए आप लोग वेबसाइट पर विजिट करते रहिएगा जय हिंद 


एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ